यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ,भारत सरकार की तरफ से चलाई गई है ,जिसकी अवधि 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 तक गया है। सभी राज्यों और केंद्र शाषित प्रदेशों के मुख्य अधिकारीयों को इस हेतू आदेश दे दिया गया है।
योजना के कार्य :
- इस योजना के तहत 10 साल से कम आयु के अनाथ बच्चो को नजदीकी केंद्रीय विद्यालय में मुफ्त दाखिला दिलाया जाता है।
- प्राइवेट स्कूल की फीस सरकार जमा करवाती है।
- किताबें ,स्कूल-यूनिफार्म तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती है।
- 11 साल से अधिक आयु के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में किया जाता है।
- सभी अनाथ बच्चो को ‘आयुष्मान ‘योजना के तहत 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। 18 साल की आयु होने तक बीमे की किश्त सरकार देती है।
- इन बच्चो को 23 साल आयु होने पर 10 लाख की सहायता राशि दी जाएगी।
योजना का लाभ किसको मिलता है ?
- इस योजना का लाभ उन बच्चों को मिलता है जिन्होंने WHO द्वारा कोविड – 19 को एक महामारी घोषित होने की तारीख 11 /03 /2020 से 28 /02 /2022 तक माता -पिता ,माता- पिता में से कोई एक या दत्तक अभिभावक को खो दिया हो। बशर्ते अभिभावक की मृत्यु की तारीख तक बच्चे की आयु 18 साल से कम हो।
पंजीकरण :
इस योजना का लाभ लेने हेतु https://pmcaresforchildren.in पर रजिस्ट्रशन करना होगा।
योजना के उद्देश्य :
इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी में अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों की आर्थिक व शैक्षिक सहायता करना है।